Passport Charges Increased: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नए शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों को पहले के मुकाबले अधिक राशि चुकानी होगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ सेवाओं की लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और कई मामलों में आवेदकों पर करीब 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसके साथ ही पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत लागू पुरानी शुल्क सूची को समाप्त कर नई शुल्क सूची लागू कर दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई के बाद किए जाने वाले सभी आवेदनों पर संशोधित शुल्क ही लागू होगा। ऐसे में पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई फीस संरचना को लेकर विस्तृत जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध कराई गई है। अपडेट अभी जारी है...